Protests erupt outside Kasba Police station as 3 arrested in alleged Kolkata college gang rape
कुणाल के वकील अयान चक्रवर्ती ने अदालत से कहा कि इस बयान से कुणाल घोष के परिवार का भी अपमान हुआ है
कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष के मानहानि मामले में कोर्ट ने वाम मोर्चा के तीन बड़े नेताओं को हाजिर होने का आदेश दिया है। घोष की ओर से बैंकशाल कोर्ट में दाखिल कराए गए मानहानि मामले में शनिवार को 19 नंबर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आगामी 13 जून को सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम, वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस और सीपीएम नेता शतरूप घोष को कोर्ट में पेश होने को कहा है।
इस संबंध में कुणाल ने कहा कि मेरे वकील ने उस टिप्पणी को लेकर इन नेताओं को माफी मांगने के लिए तीन दिनों का समय दिया था लेकिन माकपा नेताओं ने जवाब नहीं दिया। कुणाल ने हाल ही में कार खरीदने को लेकर ट्वीट कर सीपीएम नेता शतरूप पर हमला बोला था।
इसके बाद शतरूप ने कथित तौर पर अलीमुद्दीन स्ट्रीट स्थित माकपा मुख्यालय मुजफ्फर अहमद भवन में बैठकर कुणाल को 'टेस्ट ट्यूब बेबीÓ कहा था। कुणाल के वकील अयान चक्रवर्ती ने अदालत से कहा कि इस बयान से कुणाल घोष के परिवार का भी अपमान हुआ है। आरोप है कि उस समय विमान बोस और मोहम्मद सलीम भी थे। इसलिए तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में बैंकशाल कोर्ट के 19वें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शनिवार को सीपीएम के तीन नेताओं के खिलाफ समन जारी किया है।